खाद विक्रेताओं को पीओएस मशीन का अपडेशन कराना अनिवार्य : डीएओ
KC NEWS। जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल ने गुरुवार को बताया कि कृषि निदेशालय से जारी गाइड लाइन और निर्देश के मुताबिक जनपद के सभी थोक और फुटकर खाद दुकानदारों को पीओएस मशीनों में 3.1 वर्जन का अपडेशन कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसके लिए बताया 7 नवंबर तक जिला कृषि कार्यालय पर कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जनपद के सभी ख्साद विक्रेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपना पीओएस मशीन, उर्वरक लाइसेन्स, पैन कार्ड व आधार कार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर सोशल डिस्टैसिंग व मास्क कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए उक्त तिथि को पूर्वान्ह् 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक उपस्थित होकर पीओएस मशीनों का 3.1 वर्जन में अपडेशन करा लें।