गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक चुनाव : तैयारी पूरी, कड़ी सुरक्षा में वोटिंग आज, कलेक्ट्रेट से रवाना हुईं पोलिंग पार्टियां
- जनपद में बनाए गए हैं 16 मतदान केंद्र, सुरक्षा का रहेगा व्यापक इंतजाम, सभी मतदान केंद्रों की होगी वीडियोंग्राफी
- शान्तिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्व : डीएम
KCNEWS। डीएम सह सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अमित किशोर ने बताया है कि गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 के तहत 1 दिसम्बर को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं। जिला प्रशासन सकुशल निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। चुनाव को लेकर मतदान सोमवार को कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। जनपद में कुल 3358 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए सभी 16 ब्लाक मुख्यालयों को मतदान केन्द्र बनाया गया है। मतदान प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। मतदान के पश्चात् मत पेटिकायें कलक्ट्रेट में ही संग्रहित होगी, यहां से मजिस्ट्रेट की देख-रेख में भारी सुरक्षा के साथ मत गोरखपुर पहुंचायी जायेंगी, जहां आगामी 3 दिसम्बर को मतगणना हाेगी। डीएम ने बताया कि शान्तिपूर्ण मतदान को सम्पन्न कराने को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जनपद को 16 सेक्टर व 7 जोन में विभक्त कर सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गयी है। सभी मतदान केन्द्रों की वीडियों ग्राफी करायी जाएगी। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट पूरे दिन नगिहबानी। माइक्रो ऑब्जर्वर की भी तैनाती की गई है, ये मतदान की हर गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रखेंगे।
मतदान के लिए मतदाओं को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश
मताधिकार के प्रयोग हेतु संबंधित मतदाताओं को मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। मतदान के समय अपनी पहचान करने के लिये मतदाता को पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु वे मतदाता जो अपना पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते है, उन्हे वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक पहचान पत्र को प्रस्तुत करना होगा। इन अनुमन्य पहचान पत्रों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रुप में एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधित पहचान पत्र मूल रुप में से कोई एक पहचान पत्र मतदाता को मतदान के समय अपनी पहचान के लिये प्रस्तुत करना होगा।
बंद रहेंगी आबकारी की दुकानें
लोकशान्ति बनाये रखे जाने एवं निष्पक्ष, निर्विघ्न और शान्तिपूर्ण निर्वाचन हेतु आबकारी की दुकानें दिनांक 29 नवंबर के 5 बजे से 1 दिसम्बर 2020 को मतदान की समाप्ति तक बन्द रहेंगी।