UP@त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव#राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई : डीएम
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
- डीएम आशुतोष निरंजन ने कहा-वोटिंग के दिन उम्मीदवारों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन
- कहा-उम्मीदवार/ निर्वाचन अभिकर्ता फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिये किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे और न ही मदद करेगें
- मतदान केन्द्र के 100 की मीटर की परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार करना व वोट मांगना प्रतिबंधित
देवरिया से राबी शुक्ला
KC NEWS। यूपी के देवरिया जनपद के डीएम आशुतोष निरंजन ने गुरुवार को कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जनपद में 26 अप्रैल को होने चुनाव को लेकर मतदान के दिन सभी उम्मीदवार/ निर्वाचन अभिकर्ताओं को राज्य निर्वाचन आयोग के दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। डीएम ने जनपद में शान्तिपूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उल्लंघन करने पर सुसंगत धाराओं के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के दिए गए दिशा-निर्देशों काे बताते हुए कहा कि उम्मीदवार/ निर्वाचन अभिकर्ता फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिये किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे और न ही मदद करेगें। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/ वापस ले जाने के लिये वाहन नहीं उपलब्ध कराएंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 की मीटर की परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार करना व वोट मांगना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्र या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेगें। मतदान से संबंधित अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेंगे, न ही उनसे अभद्र व्यवहार करेगें। मतदाताओं को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेगें। आपराधिक दुराचरण से मतदाताओं को क्षति पहुंचाने, उन्हें नष्ट करने, उठा ले जाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने या कराने का कार्य नहीं करेगें। मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर ही दी जायेंगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। मतदान केन्द्रों के निकट लगाये जाने वाले शिविर लघु आकार के होगें और आपपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देगें। उस पर कोई झण्डा प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी और न ही खाद्य पदार्थ दिये जायेगें। प्राधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो जिले का निवासी नहीं है वह मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व ही जिला छोड़ देगा।