November 22, 2024

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जिला प्रशासन ने ई-पास जारी करने का लिया निर्णय


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कोविड-19@जिला प्रशासन

  • ई-पास के लिये डीएम आशुतोष निरंजन ने जारी किए दिशा-निर्देश
  • यदि आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर करें

KC NEWS/देवरिया से राबी शुक्ला

डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण प्रदेश में घोषित लॉकडाउन की अवधि में गत वर्ष की भांति ऑनलाइन ई-पास जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था पूर्व की भांति मुख्यतः सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए पास जारी करने हेतु निर्मित की गई है। आमजन चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति आमजन को नहीं हो पा रही है तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है। आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass पास के माध्यम से ऑनलाइन ई-पास हेतु आवेदन कर सकेंगे। ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम 05 लोगों हेतु पास आवेदन कर सकेंगी।

ई-पास के लिये ऐसे करें आवेदन http://rahat.up.nic.in/epass

ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी : ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। आवेदनों के परीक्षणोपरांत स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत किए गए आवेदनों हेतु ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिनको आवेदक द्वारा उन्हें एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड/प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा। ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा।

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2 दिनों की होगी अंतर्जनपदीय पास की वैधता : जनपद की सीमा के अंतर्गत मान्य ई-पास जारी करने हेतु उप जिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय पास जारी करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी प्रशासन अधिकृत होंगे। संस्थाओं हेतु जारी ई-पास लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि हेतु वैध होंगे, जबकि आमजन हेतु जारी ईं पास की वैधता एक दिवस की होगी एवं अंतर्जनपदीय पास की वैधता 2 दिनों की होगी।

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चेकिंग के दौरान क्यू आर कोड से होगा सत्यापन : चेकिंग के दौरान ई -पास का सत्यापन क्यू आर कोड के माध्यम से पुलिस कर्मियों के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ई-पास मात्र आवश्यक एवं लॉकडाउन की अवधि में परिस्थिति जन्य कठिनाइयों के निराकरण हेतु निर्गत किए जाएं तथा लॉकडाउन की स्थिति में संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए ई-पास जारी किए जाने में सावधानी बरती जाए। प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए विशिष्ट मामलों में ही पास आवेदक के प्रस्थान जनपद के संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किए जाएंगे।

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समस्या के निदान हेतु राहत आयुक्त कार्यालय के इन नंबरों पर करें संपर्क : आवेदन संबंधी किसी भी समस्या के निदान हेतु राहत आयुक्त कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है, जिसके लिए रामकेवल, विशेष सचिव राजस्व विभाग 9411006000 चंद्रकांत प्रोजेक्ट एक्सपर्ट 9988514423, व्हाट्सएप नंबर 9454411081 तथा राहत आयुक्त कार्यालय 0522-2238200 पर संपर्क कर सकते हैं।

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