जिन महिला बन्दियों के वकील नहीं हैं, उन्हें पैरवी के लिए वकील उपलब्ध कराएं जाएं : न्यायधीश
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- न्यायधीश ने किया जिला जेल का निरीक्षण, बंदियों की समस्याओं को सुना
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायधीश आरिफ निसामुद्दीन ने कहा कि जिन महिला बन्दियों के वकील नहीं हैं, उन्हें पैरवी के लिए वकील उपलब्ध कराएं जाएं। उन्होंने जेल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिया। खबर यूपी के जनपद देवरिया से है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला जज रवि नाथ के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान के अनुपालन में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/न्यायिक अधिकारी सुमिता ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान बन्दियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना।
नवांगतुक बन्दियों ने पैरवी के लिए अधिवक्ता न होने की जानकारी पर, उन्हें तत्काल पैनल लायर्स की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान सचिव ने जेल के चिकित्सालय का भी जायजा लिया। बन्दियों को उनके उनकी बीमारी के मुताबिक पोषण/भोजन, दूध देने को जेल के चिकित्सक को निर्देश दिया।
कोविड-19 महामारी के चलते जिला कारागार में अस्थायी जेल स्थापित की गयी है, जिसमें महिला व पुरूष बन्दियों के लिये अलग-अलग व्यवस्था की गई है। जेल विजिटर को निर्देश दिये गए हैं कि जिन बन्दियों को उनके मुकदमें सम्बन्धी जो भी समस्या हो उसकी लिस्ट बनाकर प्रस्तुत करें। सचिव ने कहा जिसमें सुलह के आधार पर बन्दी अपने मुकदमे निपटा सकते हैं। निरीक्षण के समय जेलर जितेंद्र तिवारी, जेल विजिटर, राजू यादव सहित अन्य उपस्थित रहे।
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