February 6, 2026

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कर्नाटक सरकार ने मुहर्रम के जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया


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बेंगलुरु : कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने राज्य में मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 12 अगस्त से 20 अगस्त तक जारी रहेगा। इसके अलावा सरकार ने गणेश चतुर्थी के दौरान भी पंडाल सजाने पर रोक लगा दी है। हाल ही में खबर आई थी कि कर्नाटक में 16 अगस्त के बाद आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य में यात्रा को लेकर भी नए नियम लागू किए जा चुके हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, गुरुवार को सरकार की तरफ से जारी हुए आदेश में कहा गया है, ‘सभी तरह के जुलूसों पर 12 अगस्त से 20 अगस्त तक प्रतिबंध रहेगा।

सख्ती से हो कोविड नियमों का पालन

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प्रार्थना कक्षों में मास्क पहनना अनिवार्य है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए सभी नमाज मस्जिदों में होनी चाहिए। मुहर्रम के अवसर पर मस्जिद को छोड़कर, सामुदायिक हॉल, खुले मैदान, शादी महल आदि में सामूहिक प्रार्थना सभा की अनुमति नहीं है।’ राज्य सरकार के इस आदेश के मुताबिक, कब्रिस्तान में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपने घरों में नमाज अदा करें।

गणेश चतुर्थी पर पाबंदियां

गणेश चतुर्थी को लेकर भी राज्य सरकार ने कई नियम जारी किए हैं। सरकार ने त्योहार के दौरान पंडाल सजाने की अनुमति नहीं दी है। सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘गणेश चतुर्थी पर कोई पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। इसे सादगी से मनाया जाएगा। गणेश प्रतिमा लाने और विसर्जन के दौरान जुलूस/मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। गणेश गौरी प्रतिमाओं को केवल तय जगहों पर ही विसर्जित किया जा सकेगा। ’सरकार ने साथ ही मंदिरों में सफाई की बात कही है। आदेश के मुताबिक, गणेश चतुर्थी का आयोजन कर रहे मंदिरों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाना चाहिए। वहीं, श्रद्धालुओं को भी सैनिटाइजर का  इस्तेमाल करने के बाद ही मंदिर में आने की अनुमति मिलनी चाहिए। मंदिर प्रशासन को भी थर्मल चेकिंग की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

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