देवरिया जनपद में लागू धारा-144 में हुआ आंशिक संशोधन
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देवरिया : अपर जिला मजिस्ट्रेट कुवर पंकज ने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2021 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षायें आज से प्रारम्भ होकर 06 अक्टूबर 2021 तक सम्पन्न होगा। यह परीक्षा नकल विहीन एवं शुचितापूर्ण रुप से सम्पन्न कराये जाने हेतु धारा- 144 दं0प्र0स0 लागू किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए है। यह आदेश 7 अगस्त द्वारा जनपद में 7 अक्टूबर तक के लिए पूर्व से धारा- 144 दं0प्र0स0 लागू है।
इसके अतिरिक्त उक्त बोर्ड परीक्षा के संबंध में संबंधित परीक्षा केन्द्रो के आस-पास भी धारा- 144 दं0प्र0स0 लागू किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है और यह आदेश जिनके ऊपर लागू होगा, उन्हे तत्काल सूचित करने अथवा सुनवायी का अवसर दिया जाना सम्भव नही है। पूर्व पारित आदेश 7 अगस्त को पूर्ववत् कायम रखते हुए आंशिक संशोधन द्वारा पृथक रुप से यह आदेश एकपक्षीय रुप से निर्धारित प्रतिबंधों के साथ जारी किया जाना अपरिहार्य है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांक 07 जून में आंशिक संशोधन करते हुए 8 अगस्त से 07 अक्टूबर तक(दो माह) के लिए द0प्र0सं0 की धारा 144 लागू किया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा, जिसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा। भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उन्होने इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को कदापि नही करने की हिदायत दी हैं। साथ ही उन्होने यह भी कहा है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नही करेगा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगडने की संभावना हो। उन्होने सभी से इस आदेश का पालन किये जाने की अपेक्षा की है।
समूूह में एकत्रित नही होगें, न ही कोई जुलूस निकालेगें
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने इस धारा के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्रियाकलापो के विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से अधिक समूूह में एकत्रित नही होगें, न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई सभा करेगें। जनपद में कोविड-19 (कोरोना वायरस) का प्रकोप के दृष्टिगत इससे बचाव हेतु निरंतर मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमो का पालन किया जाना आवश्यक होगा।कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बना कर रखेंगे।
यह व्यवस्था व्यापारिक व आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठानों यथा-खाद्य सामग्रियों की खरीदारी, मेडिकल स्टोर्स, बैंक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पम्प व गैर एजेन्सियों पर भी लागू होगी तथा उक्त प्रतिष्ठानों पर भी शारीरिक दूरी के प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों यथा- पूजा-पाठ /नमाज/ प्रार्थना व अरदास के लिए मन्दिर, मस्जिद, चर्च व गुरूद्वारों के लिए भी लागू होगा तथा किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकठ्ठे नही होगे तथा कम से कम 2 गज की दूरी बनाये रखेगे। प्रतिरूप/ मूर्तियों / पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभायें/मण्डली निषिद्ध रहेंगी।
संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किये हुए भक्ति संगीत/गाने बजाये जा सकते हैं, किन्तु समूह में इक्कठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिडकाव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्श नहीं करेंगे। घरों से बाहर निकलते समय मास्क व सेनेटाइजर का नियमित इस्तेमाल व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। कोविड-19 से बचाव हेतु लागू रोकथाम की यही व्यवस्था शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में भी लागू होगी।
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