1 नवंबर से दोबारा खुलेंगे दिल्ली के स्कूल, इन नियमों का करना होगा पालन

कोरोना की दूसरी लहर के चलते काफी समय से स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया था। अब हालात सामान्य होता देख दिल्ली सरकार ने राज्य के स्कूलों को 1 नवंबर, 2021 यानि कल से दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसका पालन करना बेहद जरूरी है।
दिल्ली सरकार के आदेश के बाद अब सोमवार से सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक संस्थानों को खोल दिया जाएगा। बच्चों और स्टाफ को इस दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए DDMA ने गाइडलाइन जारी की है। तय दिशा निर्देशों के तहत कुछ शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं की ज्यादा संख्या को देखते हुए यहां दोहरी शिफ्ट में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा प्रत्येक कक्षाओं में बैठने की क्षमता केवल 50% तक होनी चाहिए।
इन नियमों का करना होगा पालन
- सुबह और शाम की शिफ्ट में ग्रुप के बीच निकलने में कम से कम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए।
- स्टूडेंट्स की स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित की जाएंगी।
- कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी।
- टीकाकरण या राशन केंद्रों के लिए नियुक्त स्कूलों को शैक्षणिक गतिविधियों वाले क्षेत्र से अलग किया जाएगा।
- संस्थानों में प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग होने चाहिए जिससे संक्रमण का खतरा न रहें।
- दोपहर के भोजन, किताबों या किसी अन्य स्थिर सामान को शेयर करने की अनुमति नहीं है।
- स्कूल स्टाफ का वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, इसके बिना उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
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