शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट का अहम फैसला
खबरी चिरईया।भारत देश में परंपरागत रूप से ही महिलाओं के प्रति Positive और Progressive सोच रही है। आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में निर्णय दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि स्कूल और कॉलेज का कोई ‘ड्रेस कोड’ है तो चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, उसे ड्रेस कोड को मानना चाहिए।
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। स्कूल/कालेज के ड्रेस कोड का पालन सभी धर्म के सभी लोगों को करना चाहिए।
भारत देश में परंपरागत रूप से ही महिलाओं के प्रति Positive और Progressive सोच रही है।
आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में निर्णय दिया है।
हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि स्कूल और कॉलेज का कोई ‘ड्रेस कोड’ है तो चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, उसे ड्रेस कोड को मानना चाहिए। pic.twitter.com/nKvZOIZVDt
— Rajnath Singh (मोदी का परिवार) (@rajnathsingh) March 15, 2022
यह भी पढ़ें…
- मायावती ने कांशीराम की 88वीं जयंती पर कहा-कांशीराम ने अपनी मेहनत से वंचितों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया
- The Kashmir Files: बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे द कश्मीर फाइल्स अब यूपी में हुई टैक्स फ्री
- ‘कोरोना मुक्त भारत’ हेतु ‘टीका जीत का’ अवश्य लगवाएं:योगी
- टीम इंडिया ने लगातार 15वीं सीरीज जीती, रोहित शर्मा ने बनाया शानदार रिकॉर्ड
आगे की खबरों के लिए आप हमारे Website पर बने रहें…