परम्परागत स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना है संचालित, इच्छुक व्यक्ति 10 मई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन के निर्देश पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीरेन्द्र प्रसाद ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवक /नवयुवतीयो परम्परागत स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में विभाग से जनपद के लिए 11 इकाईयो का बैंक से वित्तपोषण कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक लाभार्थी mmgry portal के वेबसाइट www.upkvib.gov.in एवं https:// cmegp.data-center.co.in पर अपना आनलाईन आवेदन पत्र 10 मई 2022 तक सभी प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, ग्राम प्रधान का निवास प्रमाण पत्र जनसंख्या सहित प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा कार्यस्थल का नजरी नक्शा की चौहद्दी) सहित कर सकते हैं। उक्त योजना में 18 से 50 वर्ष तक के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक के उत्पादन/सेवा आधारित उद्योगों की स्थापना कर सकते है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभाग से संचालित एक जनपद एक उत्पाद में सजावटी बल्ब निर्माण झालर, झूमर, मेजपोश, गेट परदा आदि के साथ-साथ अन्य सभी उद्योगों में कार्य करने हेतु इच्छुक शिक्षित बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतीयो एवं परम्परागत कारीगर (आईटीआई, पालिटेक्निक, उच्च बेरोजगारों को वरियता भी दी जायेगी, इस योजना में पूंजीगत मद में ही सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा। शेष ब्याज शासन से अनुमन्य है तथा आरक्षित वर्ग मे अनु0जाति, अनु0जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग व्यक्तियों को पूंजीगत मद मे वित्तपोषित धनराशि पर समस्त ब्याज इकाई के कार्यरत रहने की दशा में शासन से अनुमन्य है।
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