October 2, 2024

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बहकावे में न आएं किसान, गेहूं की कटाई व मड़ाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कृषि यंत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं

किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसान किसी के बहकावे में न आएं। गेहूं की कटाई और मड़ाई में कोई असुविधा न हो इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने कृषि यंत्रों को प्रतिबंध से बाहर रखा है। यदि उपकरणों का प्रयोग करने पर कोई भी सरकारी या संबंधित कर्मचारी किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शासन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों की सुविधा को ध्यान रखते हए कम्बाइन हारवेस्टर, रीपर, रीपर कम्बाईन्डर, स्ट्रा रीपर एवं चैफ कटर सहित अन्य कृषि यंत्रों के इस्तेमाल को प्रतिबन्धित न किए जाएं। किसान अपनी सुविधा से गेहूं की कटाई और मड़ाई कर लें।

वर्तमान में गेहूं की कटाई व मड़ाई के कार्यों में कम्बाइन हारवेस्टर, रीपर, रीपर कम्बाईन्डर, स्ट्रा रीपर एवं चैफ कटर सहित अन्य कृषि यंत्र का इस्तेमाल शासन द्वारा प्रतिबन्धित न किये जाने के निर्देश दिये गये हैँ। ताकि कृषकों को कटाई एवं मड़ाई के कार्यों में किसी प्रकार की असुविधा न हो। कटाई और मड़ाई के दौरान इन उपकरणों का प्रयोग करने पर किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न किया जाएं। यदि कोई कर्मचारी इस संबंध में प्रतिकूल कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भूसे का चारे के रूप में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। भूसे को निराश्रित गोशालाओं में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। शासन के उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।…जितेन्द्र प्रताप सिंह, डीएम, देवरिया (यूपी)

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