पीसीएस-2022 प्री परीक्षा के मद्देनजर 15 जून तक धारा-144 लागू, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में होने वाली पीसीएस-2022 प्री परीक्षा के मद्देनजर शासन ने धारा-144 लागू करने का निर्दश दिया है। इसके आधार पर यूपी के जनपद देवरिया में 12 जून को धारा-144 लागू कर दिया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कुंवर पंकज ने बताया कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के दिए गए निर्देश के क्रम में उक्त आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 गज की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 लगाने के निर्देश मिले हैं।
एडीएम प्रशासन ने जारी आदेश के क्रम में बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित आदेश के तहत 15 जून तक के लिये द.प्र.सं. की धारा-144 के अर्न्तगत आदेश जारी किया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।
परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 गज की परिधि में 05 या 05 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगें, परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार सम्बंधी उपकरण व आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाएगा उक्त के अतिरिक्त दिनांक 07.05.2022 को धारा-144 के अंतर्गत पारित आदेश भी प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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