February 6, 2026

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… अदालत ने हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास और 17-17 हजार रुपए अर्थ दण्ड की दी सजा

यूपी के जनपद देवरिया से खबर है कि 7 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में अपर जिला जज की अदालत ने दो लोगों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17-17 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। दो युवकों ने गुप्ती से प्रहार कर एक युवक की हत्या कर दी थी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया की मदनपुर थाना क्षेत्र के मदनपुर कस्बा के रहने वाले इसराफिल खान 7 अक्टूबर 2015 की शाम साढ़े 6 बजे शाम को नमाज पढ़कर वापस अपने घर जा रहे थे। वह अपने मकान के सामने पहुंचे तो वहां पहले से कस्बा के ही रहने वाले खालिद शेख उर्फ सोनू पुत्र इसरार शेख और जगीर शेख उर्फ मोनू दरवाजे के सामने मौजूद थे। इसराफिल खान को देखते ही दोनों गाली गुप्ता देने लगे।

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इसराफिल खान के मना करने पर वह उसे मारने पीटने लगे। उसी समय नुरूल पुत्र इसराफिल खान आ गया और बीच बचाव करने लगा। खालिद शेख व जगीर शेख ने नुरूल के सीने मे गुप्ती से हमला कर दिया, जिससे नुरुल गंभीर रुप से घायल हो गया। परिवार के लोग नुरूल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसराफिल की तहरीर पर मदनपुर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस ने इस मामले में दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई कक्ष संख्या तीन एडीजे इन्दिरा सिंह की अदालत में हुई। हत्याकांड में गवाहों के बयान, पुलिस का साक्ष्य आदालत में पेश हुआ। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद एडीजे इन्दिरा सिंह ने हत्याकांड के आरोपी खालिद व जगीर को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 17-17 हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

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