UP RERA : रियल-एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले एजेंटों को ट्रेनिंग लेकर प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य, नहीं तो रजिस्ट्रेशन रद्द
यूपी रेरा रियल एस्टेट के एजेटों के लिए आयोजित करेगी प्रशिक्षिण, परीक्षा पास करने के बाद मिलेगा प्रमाण-पत्र और तब होगा रजिस्ट्रेशन
UP RERA : Real-estate sector रियल-एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले एजेंटों को प्रशिक्षण लेकर प्रमाण पत्र लेना होगा, क्योंकि इसे अब अनिवार्य कर दिया गया है। नए एजेंट की इंट्री तो अब इसी के आधार पर होगी, पुराने एजेटों पर यह नियम लागू कर दिया गया है। यदि पुरोने एजेंट इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो एक तय समय के बाद उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
रेरा का मनान है कि रियल-एस्टेट सेक्टर के नियमन तथा समग्र विकास में भू-संपदा अभिकर्ताओं (रियल एस्टेट एजेंट्स) की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए उनके किए जा रहे कार्यों में और अधिक कुशलता, विश्वानीयता एवं स्थिरता लाना उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर यूपी रेरा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट एजेंट्स में रेरा अधिनियम के प्राविधानों एवं यूपी रेरा नियमावली के प्रति जागरूकता लाना व प्राधिकरण के ढांचागत कार्यशैली से अवगत कराना है।
रेरा का मानना है प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम का प्रभाव यह होगा कि समय-समय पर प्राधिकरण के दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के विषय में आवश्यक जागरूकता बढ़ेगी और अनुपालन सुनिश्चित होगा। इसके अलावा एजेंट्स के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही से रियल एस्टेट सेक्टर में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी।
यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के जारी के बयान बताया है कि रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंट्स बगैर किसी प्रशिक्षण और प्रमाणन के क्रय-विक्रय का कार्य करते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पीठ की सुनवाई के दौरान पाया गया है। अभी यूपी रेरा में 6700 से ज्यादा पंजीकृत एजेंट हैं। इनका प्रशिक्षण और प्रमाणन रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है।
यूपी रेरा अध्यक्ष के मुताबिक अब यूपी रेरा में नए एजेंट्स को पंजीकरण से पूर्व प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह पहले से पंजीकृत एजेंट्स पर भी लागू होगा और इन्हें अगले एक वर्ष की अवधि के अंदर प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा, नहीं तो पूर्व में जारी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
यूपी रेरा तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें एजेंट्स को रेरा अधिनियम 2016, उनके प्राविधानों तथा अनुपालन, यूपी रेरा नियमावली 2016, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों, हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, घर खरीदारों तथा प्रोमोटर्स के मध्य रियल एस्टेट लेनदेन को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रासंगिक कानूनों को लेकर विधिवत प्रशिक्षण दिया जाएगा।
चौथे दिन अभिकर्ताओं की परीक्षा होगी, जिसके मूल्यांकन उपरांत प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण माह अप्रैल 2024 से शुरू किया जाएगा, जो लखनऊ जनपद से प्रारंभ होगा। यूपी रेरा में लखनऊ जनपद के पंजीकृत एजेंट्स रेरा पोर्टल पर अपने लॉगिन से प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण हेतु ऑनलाइन नामांकन करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी नामांकन के बाद दी जाएगी।
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