खुला कुट्टू का आटा बेचने पर प्रतिबंध, नमूने की जांच में मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया
खरीदने-बेचने या भंडराण की स्थिति में होगी कानूनी कार्रवाई
UP : खबर है कि खुला कुट्टू का आटा बेचने पर रोक लगा दी गई है। इस आटे की नमूने की जांच में इसे मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया है। बताया गया कि नवरात्र में इस आटे की खपत अधिक मात्रा होती है, इसलिए विभाग ने एडवाइजरी जारी कर प्रदेश के सभी जिलों के निवासियों को खुले कुट्टू के आटे का उपभोग या सेवन नहीं करने की सलाह दी गई है। साथ ही अपील किया गया है कि पैक्ड कुट्टू आटा खरीदते समय पैकेट पर निर्माता का पुरा पता, एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या पैकिंग डेट और एक्सपायरी देखकर ही खरीदें।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय कुमार सहाय ने देवरिया में जारी अपने बयान में कहा है कि गत माह में प्रदेश में विभागीय टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान संग्रहित किये गए खुला कुट्टू के आटे की नमूने की जांच की थी। जांचोपरांत इसे मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया है। नमूनों में एफ्लाटोक्सिन पाया गया, जो मानव जीवन के लिए घातक है। इसके सेवन से बड़े स्तर पर मानव स्वास्थ्य को गंभीर क्षति हो सकती है।
जारी अपने बयान में उन्होंने बताया कि गत कई माह में खुले कुट्टू के आटा से निर्मित खाद्य पदार्थों के सेवन से प्रदेश के कई जनपदों में फूड प्वाइजनिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आम जनमानस के स्वास्थ्य के दृष्टिगत उन्होंने जनहित में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(3) (b) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेश तक प्रदेश के सभी जनपदों में खुला कुट्टू का आटा के भंडारण, वितरण व बेचने को प्रतिषेध/प्रतिबंधित किया गया है। सभी खाद्य कारोबारियों/विनिर्माताओं को निर्देशित किया गया है कि वे खुले कुट्टू के आटे का भंडारण व क्रय-विक्रय न करें। यदि पाए गए तो उनके खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उधर, देवरिया में नवरात्रि पर्व के मद्देनज़र डीएम दिव्या मित्तल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने दुकानों चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 17 प्रतिष्ठानों से फलाहार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के 12 नमूने लिए गए। इन नमूनों की वैज्ञानिक परीक्षण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया कि जो नमूने लिए गए हैं उनमें कुट्टू आटा केसरी ब्रांड के दो, सिंघाड़ा आटा 01, किशमिश 02, साबूदाना 03, मूंगफली 01, किन्नी चावल 02, सत्तू 01 नमूने मोहन रोड नगर पालिका, भटनी, मडुआडीह के बाजारों से लिए गए। टीम ने शक्तिपीठ देवरही मंदिर देवरिया परिसर में स्थित सभी प्रसाद की दुकानों की भी जांच की।
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