April 8, 2025

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Right to Information तय समय सीमा के भीतर सूचना देना अनिवार्य

देवरिया : राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री।

देवरिया : राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री।

देवरिया दौरे पर पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने जिम्मेदारों को Right to Information अधिनियम का पढ़ाया पाठ

UP। देवरिया दौरे पर पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने जिम्मेदारों को Right to Information अधिनियम का पाठ पढ़ाया। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों को आरटीआई कानून की मूल भावना समझाकर RTI के तहत मांगी गई सूचना की जानकारी देने में अनावश्यक विलंब न करने की सलाह दी। कहा कि निर्धारित तय समय सीमा 30 दिनों के भीतर सूचना देना अनिवार्य है, नहीं तो इसमें RTI अधिनियम के तहत दंड का भी प्रावधान है।

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राज्य सूचना आयुक्त शनिवार देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निर्धन व पीड़ितों को सूचना देने पर विशेष ध्यान देने की नसीहत दी। कहा कि जन सूचना अधिकारियों को ऐसे लोगों की परेशानी समझते हुए उनको यथाशीघ्र सूचना देकर उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोगी बनना चाहिए। जिम्मेदारों को बताया कि गत कुछ वर्षों से लंबित आवेदनों के समाधान के लिए विशेष अभियान चल रहा है। इसमें उल्लेखनीय सफलता मिल रही है।

उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम की मूलभूत जानकारी रखनी चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं के संदर्भ में लोकहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सूचनाओं को प्रदान करने में अनावश्यक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में पूरी जानकारी मसलन सूचना कब प्राप्त हुई, सूचना का विषय, सूचना की स्थिति आदि के संदर्भ में पूरी जानकारी एक पंजिका में रखी जानी चाहिए।

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उन्होंने कहा कि अगर सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो स्पष्ट रूप से उसका अंतरण 05 दिन के अंदर संबंधित अन्य विभाग को करे और लिखे की यह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। अपने पास आरटीआई कभी भी लंबित न रखें। इस बैठक में सीडीओ प्रत्यूष पांडेय, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, एएसपी साउथ सुनील कुमार सिंह, एएसडीएम मंजूर अहमद अंसारी सहित विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारीगण /कर्मचारीगण मौजूद रहे।

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