यदि आप 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर, वोटर बनने का सुनहरा मौका
29 अक्टूबर से प्रारंभ होगा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान, 9, 10, 23 एवं 24 नवंबर को आयोजित होंगे विशेष अभियान दिवस
Election Commission of India : यदि आप 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन 18 वर्ष की आयु के बाद आपको वोट देने के अधिकार देता है, ताकि लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र की स्थापना लिए आप अपने मत यानी वोट का प्रयोग कर सकें, लेकिन इसके लिए आपको मतदाता बनना पड़ेगा।
आइए जानते हैं कि क्या करना होगा…
आज के अत्याधुनिक युग में यह प्रक्रिया और आसान हो गई है। सबसे आसान तरिका है कि आप भारत निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन “एप” से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने का अभियान चलता है तो आप अपने मतदान केंद्र पर जाकर बीएलओ से फॉर्म-6 लेकर भर कर फिर बीएलओ के पास जमा कर दें। इन दोनों ही प्रक्रियाओं को करने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा और आपके पते पर जो आपने भरा या दिया होगा उस पर आपका वोटर आईडी कार्ड डाक से पहुंच जाएगा।
यदि आपका नाम पहले से जुड़ा है और उसमें कोई त्रुटि रह हो गई तो इसके लिए भी आप ऑनलाइन या फिर मतदान केंद्र पर जाकर बीएलओ से नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7, वोटर आईकार्ड पर नाम सुधार के लिए फॉर्म-8 भर कर बीएलओ के पास जमा कर दें। इन प्रक्रियाओं के बाद भी आपके पते पर डाक से आपका कार्ड पहुंच जाएगा या आप अपने बीएलओ से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 अक्टूबर से निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है। इसका लाभ आप उठा सकते हैं। आगामी 09, 10, 23 और 24 नवंबर-2024 को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जा रहे हैं, घोषित इन विशेष तिथियों पर सभी बीएलओ अपने बूथों पर उपस्थित रहेंगे।
देवरिया में डीएम ने की बैठक, जिम्मेदारों को किया अलर्ट
देवरिया जनपद से खबर है कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के मताबिक 29 अक्टूबर से शुरू हो रहे निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए डीएम दिव्या मित्तल ने जनपद के तमाम जिम्मेदारों के साथ मीटिंग कर समीक्षा की और जिम्मेदारों को अलर्ट करते हुए अभियान में जुट जाने का निर्देश दिया है।
इसके बाद जारी अपने बयान में डीएम ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। इस पुनरीक्षण के विभिन्न चरणों और गतिविधियों की तिथियां पहले से ही आयोग द्वारा निर्धारित की जा चुकी हैं। इसके अनुसार, 29 अक्टूबर 2024 को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन होगा। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2024 तय की गई हैं। विशेष अभियान के तहत 9, 10, 23 और 24 नवंबर 2024 को बूथस्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। फार्मों के निस्तारण की तिथि 24 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा।
डीएम ने बताया कि 29 अक्टूबर 2024 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक नामांकन और आपत्तियां दर्ज कराने का समय रहेगा। सभी 2514 बूथों पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) नियुक्त किए गए हैं, जो विशेष अभियान तिथियों पर छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फार्म 6 भरवाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। मृत, डुप्लिकेट या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म 7 भरा जाएगा, जबकि किसी भी अन्य संशोधन के लिए फार्म 8 का उपयोग किया जाएगा। बीएलओ, विशेष अभियान के दौरान अपने-अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे। इस दौरान मतदाता सूची में संशोधन, नए नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने, और पहचान पत्र से संबंधित कार्य किए जाएंगे। साथ ही, मतदाता ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे NVSP, Voter Portal, और Voter Helpline ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
डीएम ने दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया है कि वे छूटे लोगों को नाम जुड़वाने में सहयोग करें। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि मतदाता सूची त्रुटिहीन हो और एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज न हो। बैठक में एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम रुद्रपुर श्रुति शर्मा, एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी, एसडीएम सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव, एएसडीएम अवधेश निगम, एएसडीएम मंजूर अहमद अंसारी, राजनीतिक दलों से गंगा शरण पांडेय, छेदी यादव, जितेंद्र मोहन, अशोक कुशवाहा, बी प्रसाद, मुन्ना यादव, उदयभान यादव व हरि नारायण चौहान उपस्थित थे।
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