SKMCH में कोताही पर सख्ती, मरीज को ट्रॉली न देने पर 5 हजार का जुर्माना

डॉ. कुमारी विभा, अधीक्षिका, एसकेएमसीएच।
मानवाधिकार आयोग के दखल के बाद कार्रवाई, आउटसोर्सिंग कंपनी पर जुर्माना
मुजफ्फरपुर (बिहार) से अरुण शाही की रिपोर्ट…
Khabari Chiraiya Desk: SKMCH में मरीजों के इलाज में लापरवाही पर अधीक्षिका डॉ. कुमारी विभा ने सख्त रूख अपनाया है। लगातार चेतावनियों के बावजूद शिकायतें मिलती रही हैं, जिनमें हाल ही में हीमोफिलिया के मरीज को ट्रॉली न मिलने की घटना सामने आई।
इस लापरवाही पर गार्ड और ट्रॉली सुविधा प्रदान करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी मे. गोस्वामी सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधीक्षक कार्यालय ने जुर्माने की जानकारी जिलाधिकारी को भी भेज दी है।
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब जन विकास मोर्चा के संगठन सचिव उमा शंकर प्रसाद उर्फ बबलू ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की। आयोग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष कार्यक्रम पदाधिकारी रेणु कुमारी ने जांच के आदेश दिए।
जांच के बाद एसकेएमसीएच प्रबंधन ने आउटसोर्सिंग कंपनी से जवाब तलब किया, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर यह कार्रवाई की गई। एसकेएमसीएच प्रबंधन ने यह संदेश दिया है कि मरीजों की सुविधा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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