नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में सख्त सजा

- 20 साल कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना, पीड़िता को पांच लाख मुआवजा
Khabari Chiraiya Desk: चार साल पुराने दुष्कर्म कांड पर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आठ वर्षीय मासूम बच्ची से हुए घिनौने अपराध ने न सिर्फ समाज को झकझोर दिया था बल्कि न्यायपालिका को भी कठोर संदेश देने पर मजबूर किया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपांजन मिश्रा ने आरोपित निरंजन कुमार तिवारी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
साक्ष्य और दलीलों के आधार पर फैसला
डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार सिंह ने बताया कि विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राजेश्वर कुमार की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों को अदालत ने स्वीकार किया। कोर्ट ने धारा 376 एबी, 342 और पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपित के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद थे, जिनके आधार पर उसे दोषी पाया गया।
घटना का सिलसिला
यह मामला पुरनहिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 27 जुलाई 2021 को शौच के लिए निकली आठ वर्षीय बच्ची के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़िता की मां के आवेदन पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शीघ्र ही पर्याप्त साक्ष्य के साथ अंतिम आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
पीड़िता के परिवार को राहत
न्यायालय ने न केवल आरोपित को कठोर सजा सुनाई बल्कि पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया। यह फैसला उन तमाम पीड़ित परिवारों के लिए उम्मीद का संदेश है, जो वर्षों तक न्याय का इंतजार करते हैं।
समाज के लिए संदेश
यह फैसला बताता है कि कानून ऐसे घिनौने अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसे अपराध पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यह सजा न केवल दोषी को सबक सिखाने वाली है, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी चेतावनी है कि बच्चियों की इज्जत और सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी।
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