पूर्व मंत्री के आवास पर ग्रेनेड हमले के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

- जांच में हथियार, फंडिंग और नेटवर्क की पूरी कड़ी सामने आई है
Khabari Chiraiya Desk :राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित आवास पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह हमला 7 अप्रैल 2025 की रात हुआ था। एनआईए ने 12 अप्रैल को जांच अपने हाथ में ली थी। दाखिल चार्जशीट में दो गिरफ्तार आरोपी-अमरोहा (उत्तर प्रदेश) के सैदुल अमीन और कुरुक्षेत्र (हरियाणा) के अभिजोत जांगरा तथा दो फरार आरोपी यमुनानगर (हरियाणा) के कुलबीर सिंह सिधु और करनाल (हरियाणा) के मनीष उर्फ काका राणा के नाम शामिल हैं। इन सभी पर यूएपीए, भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
जांच में सामने आया कि कुलबीर सिंह, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन ‘बाबर खालसा इंटरनेशनल’ (BKI) का सदस्य है, ने मनीष उर्फ काका राणा के साथ मिलकर पंजाब के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाने की साजिश रची थी। दोनों ने राज्य में आतंक फैलाकर जबरन वसूली के जरिए बीकेआई के लिए धन जुटाने की योजना बनाई थी। मनीष ने सैदुल अमीन को इस गिरोह में शामिल किया, जिसने ग्रेनेड फेंकने की जिम्मेदारी निभाई। ग्रेनेड कुलबीर ने सैदुल को दिया था, जबकि अभिजोत ने इस हमले के लिए फंड मुहैया कराया था।
हमले के बाद कुलबीर ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट साझा की थी। उस पर अब 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। एनआईए ने बताया कि कुलबीर को इससे पहले वर्ष 2024 में वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में भी चार्जशीट किया जा चुका है। एनआईए ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और बाबर खालसा से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान के लिए अभियान तेज कर दिया है।
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