बिहार विधानसभा चुनाव : आचार संहिता के पालन की निगरानी के लिए 24 घंटे चालू शिकायत प्रणाली शुरू

- आम नागरिक भी अब किसी भी उल्लंघन की शिकायत सीधे मोबाइल ऐप या कॉल सेंटर से कर सकेंगे
Khabari Chiraiya Desk : भारत निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। आयोग ने मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि नियमों का हर स्तर पर सख्ती से पालन कराया जाए। यह संहिता न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार पर भी लागू होगी, ताकि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहे।
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर लगाए गए सभी पोस्टर, झंडे, बैनर और दीवार लेखन हटाए जाएं। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को सरकारी वाहन, भवन या आवास का प्रचार कार्य में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी खर्च से विज्ञापन जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है।
आयोग ने नागरिकों की निजता की रक्षा पर जोर देते हुए कहा है कि किसी के घर के बाहर प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं की जा सकती। किसी दीवार, भवन या जमीन पर झंडा या पोस्टर लगाने से पहले संपत्ति मालिक की अनुमति अनिवार्य होगी।
आचार संहिता के पालन की निगरानी के लिए 24 घंटे चालू शिकायत प्रणाली शुरू की गई है। इसके तहत नागरिक या राजनीतिक दल कॉल सेंटर नंबर 1950 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, C-Vigil मोबाइल ऐप के जरिए भी आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट की जा सकती है। आयोग ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं।
राजनीतिक दलों को अब सभाओं और जुलूसों के आयोजन से पहले पुलिस को पूर्व सूचना देनी होगी, ताकि यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। लाउडस्पीकर या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए भी आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
आयोग ने यह भी साफ किया है कि कोई मंत्री या अधिकारी अपने सरकारी पद का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं करेगा। किसी भी विभागीय अधिकारी का चुनावी अवधि में स्थानांतरण भी नहीं किया जाएगा। सभी सरकारी कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे निष्पक्ष रहकर काम करें और किसी भी पक्ष को विशेष लाभ न दें।
साथ ही, सार्वजनिक मैदानों और हेलीपैड जैसे स्थलों को सभी दलों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर समान शर्तों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ECINET प्लेटफॉर्म पर “सुविधा मॉड्यूल” शुरू किया गया है, जहां राजनीतिक दल आवेदन कर सकते हैं।
चुनाव आयोग ने दोहराया कि बिहार में इस बार स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी अनियमितता की तुरंत जानकारी दें।
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