February 6, 2026

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नई दिल्ली : रेलवे ने किया टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव, यात्रियों को मिलेगी लोअर बर्थ की गारंटी

  • वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को प्राथमिकता, अब TTE कर सकेंगे सीट आवंटन में सुधार

Khabari Chiraiya Desk: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और टिकट बुकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कई बड़े सुधार किए हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत रेलवे ने हाल ही में ‘RailOne’ नामक सुपर ऐप लॉन्च किया है, जो यात्रियों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इस ऐप के जरिए यात्री न केवल आरक्षित बल्कि अनारक्षित टिकट भी बुक कर सकेंगे, साथ ही स्टेशन सेवाओं से लेकर ट्रेन यात्रा तक की सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

लोअर बर्थ आवंटन की नई व्यवस्था

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रेलवे ने लोअर बर्थ को लेकर यात्रियों की शिकायतों पर ध्यान देते हुए अब नियमों को और स्पष्ट किया है। अक्सर देखा गया है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान ‘लोअर बर्थ प्रेफरेंस’ चुनने के बावजूद यात्रियों को साइड अपर या मिडिल बर्थ मिल जाती थी। अब रेलवे ने इसे लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाएगी। हालांकि यह सुविधा सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

ट्रेन में खाली लोअर बर्थ का आवंटन अब TTE करेगा

रेलवे ने टिकट जांच कर्मियों (TTE) को यह अधिकार भी दे दिया है कि यात्रा के दौरान यदि कोई लोअर बर्थ खाली हो और पात्र यात्री को ऊपरी सीट मिली हो तो उसे तुरंत लोअर बर्थ दी जा सकेगी। इससे ट्रेन में यात्रा कर रहे वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

लोअर बर्थ चाहने वालों के लिए नया विकल्प

ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय अब यात्री ‘बुक ओनली इफ लोअर बर्थ इज अवेलेबल’ विकल्प चुन सकते हैं। यदि इस विकल्प के बावजूद लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं है तो टिकट स्वतः कैंसिल हो जाएगा और राशि वापस कर दी जाएगी। इससे यात्रियों को उनकी पसंद की सीट मिलने में आसानी होगी।

सोने और बैठने के समय का निर्धारण

रेलवे ने रिज़र्व कोचों के यात्रियों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने का समय निर्धारित किया है। इस अवधि में यात्रियों को अपनी बर्थ पर आराम करने की अनुमति होगी, जबकि दिन के समय में बैठने की व्यवस्था रहेगी। RAC यात्रियों के लिए यह नियम अलग है…दिन में साइड लोअर बर्थ पर RAC और साइड अपर बर्थ पर पूर्ण टिकट वाले दोनों यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन रात में लोअर बर्थ का अधिकार केवल उस बर्थ के यात्री का होगा।

अग्रिम टिकट बुकिंग की अवधि घटी

रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) में भी बदलाव किया है। अब यात्री यात्रा की तारीख से 120 दिन के बजाय केवल 60 दिन पहले तक टिकट बुक कर। सकेंगे रेलवे का कहना है कि इससे टिकट दलालों की गतिविधियों पर रोक लगेगी और आम यात्रियों को अधिक पारदर्शी ढंग से टिकट मिलने की सुविधा होगी। इन बदलावों से रेलवे को उम्मीद है कि यात्रियों की यात्रा न केवल आसान होगी बल्कि सिस्टम पर उनका भरोसा भी और मजबूत होगा।

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