बिहार : सड़क निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों के लिए नियमों में व्यापक बदलाव की तैयारी शुरू
- 50 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं के लिए नई श्रेणी और सख्त दंड प्रावधान की रूपरेखा
Khabari Chiraiya Desk: बिहार की राजधानी पटना से खबर है कि अब इस राज्य में सड़क निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों के लिए नियमों में व्यापक बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। पथ निर्माण विभाग एक नई संवेदक निबंधन नियमावली लागू करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और निर्माण कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में लागू वर्ष 2007 की नियमावली की जगह वर्ष 2026 की नई नियमावली लाई जाएगी। इसके मसौदे पर काम चल रहा है और इसे वित्तीय वर्ष में लागू करने की संभावना जताई जा रही है।
नई व्यवस्था में ठेकेदारों के लिए एक अतिरिक्त श्रेणी बनाई जाएगी, जिसे श्रेणी-1 नाम दिया गया है। इस श्रेणी में पंजीकृत कंपनियां 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की निविदाओं में भाग ले सकेंगी। अब तक ऐसी कोई अलग श्रेणी मौजूद नहीं थी, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए स्पष्ट पात्रता मानदंड तय नहीं थे।

प्रस्तावित नियमावली में लापरवाही या अनुबंध उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक दंड की स्पष्ट व्यवस्था की जा रही है। यह भी तय किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में किसी कंपनी को कितने समय तक काली सूची में रखा जा सकता है। विभाग का मानना है कि इससे निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों में सुधार आएगा।
इसके साथ ही विभाग अपने मॉडल बिडिंग दस्तावेज में हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इस मॉडल के तहत परियोजना लागत का लगभग 70 प्रतिशत निवेश निर्माण कंपनी करेगी, जबकि शेष राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। अक्टूबर 2025 में राज्य कैबिनेट से इस मॉडल को मंजूरी मिल चुकी है।
विभाग की योजना है कि चुनिंदा परियोजनाओं को इस नए मॉडल के तहत शुरू किया जाए, ताकि वित्तीय भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों सुनिश्चित की जा सके। नई नियमावली लागू होने के बाद सड़क निर्माण क्षेत्र में अनुशासन और प्रतिस्पर्धा दोनों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
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