November 22, 2024

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जनपद में 7 फरवरी-2021 तक धारा-144 लागू, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई


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  • कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोक-थाम को लेकर प्रशासन ने जारी किया आदेश
  • कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से अधिक समूूह में एकत्रित नहीं होगें, न ही जुलूस निकालेगें और न ही सभा करेगें

KC NEWS। जनपद में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोक-थाम को लेकर प्रशासन ने मंगलवार की शाम को जनपद में धारा 144 लागू कर दिया है, जो 7 फरवरी-2021 तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध माना जाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उक्त जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट राकेश पटेल ने बताया है कि इसके उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को कदापि नहीं करने की हिदायत दी गई है। जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो।
बताया कि जनपद में कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से अधिक समूूह में एकत्रित नहीं होगें, न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई सभा करेगें।

दो गज की दूरी और मास्क लगाना बहुत जरूरी
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि जनपद में कोविड-19 कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी हो रहा है, ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस से बचाव हेतु निरन्तर मास्क प्रयोग/सोशल डिस्टेन्सिग के नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। उन्होंने कहा कि दो गज की दूरी बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बना कर रखेंगे। यह व्यवस्था व्यापारिक व आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठानों यथा- खाद्य सामग्रियों की खरीदारी, मेडिकल स्टोर्स, बैंक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पम्प व गैस एजेन्सियों पर भी लागू होगी। इन प्रतिष्ठानों पर भी शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

किसी भी धार्मिक स्थल पर समूह में इकठ्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों यज्ञ-पूजा-पाठ/नमाज/प्रार्थना व अरदास के लिये मन्दिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारों के लिये भी लागू होगा और किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकठ्ठे नहीं होंगे। 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है और प्रतिरुप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभायें/मण्डली निषिद्ध रहेंगी। संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकाॅर्ड किये हुए भक्ति संगीत/गाने बजाये जा सकते हैं, किन्तु समूह में इकठ्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्श नहीं करेगें। घरों से बाहर निकलते समय मास्क व सैनिटाइजर का नियमित इस्तेमाल व सोशल डिस्टेन्सिग का पालन अनिवार्य है। कोविड-19 से बचाव हेतु लागू रोकथाम की यही व्यवस्था शाॅपिंग माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के संबंध में भी लागू होगी।

किसी प्रकार की पंचायत/महापंचायत बुलाना व भाग लेने पर भी रोक
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अफवाह फैलाना व इसके लिये अन्य को प्रेरित करना, धार्मिक उन्माद पैदा करने संबंधित किसी भी प्रकार का एसएमएस, एमएमएस को भी प्रतिबंधित किया गया है। किसी प्रकार की पंचायत/महापंचायत बुलाना व भाग लेना भी इस धारा के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये गए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल को न तो क्षति पहुॅचायेगा और न ही इसकेे के लिये किसी को प्रेरित करेगा। धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा सम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा। धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों कैसेट बजाना व उसे प्रसारित करना, धार्मिक उन्माद से जुड़े पोस्टर चिपकाना इससे जुड़ी बातें दीवारों पर लिखना व लिखे जाने हेतु किसी को प्रेरित करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना और विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखे जाने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध सिख समूदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने, वृद्ध बीमार अथवा अन्धे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा।

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