UP@17 मार्च की मध्य रात्रि से क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त
Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/u305984835/domains/khabarichiraiya.com/public_html/wp-content/themes/newsphere/inc/hooks/hook-single-header.php on line 67
The tenure of the chiefs of Kshetra Panchayats ends from midnight on March 17
- डीएम ने सरकारी योजनाओं की निधियों के आहरण-वितरण पर रोक लगाए जाने के दिए निर्देश
देवरिया से राबी शुक्ला
KC NEWS। निदेशक पंचायती राज के हवाले से डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया है कि 17 मार्च की मध्य रात्रि को क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसे देखते पंचम वित्त आयोग व 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष की ई-ग्राम स्वराज/ पीएफएमएस पोर्टल पर डीएससी अन रजिस्टर्ड किए जाने और जिला निधि के आहरण-वितरण पर रोक लगाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रमुख द्वारा चेकर के रूप में कोई भी भुगतान 17 मार्च अथवा कार्यकाल समाप्त होने के बाद ई-ग्राम स्वराज, पीएफएमएस अथवा चेक के माध्यम से न किया जाय। समस्त क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों की डीएससी ई-ग्राम स्वराज, पीएफएमएस अथवा चेक के माध्यम से न किया जाए। क्षेत्र पंचायत की डीएससी का कैंसिलेशन पीएफएमएस/ई-ग्राम स्वराज प्रणाली से एप्रूव होने के उपरान्त शासन द्वारा नामित चेकर की डीएससीपीएफएमएस/ ई-ग्राम स्वराज पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। डीएम ने कहा है कि सीडीओ सम्बन्धित सभी बैंकों को इस सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराते हुए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा पूर्व की तिथि के जारी चेको/डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से प्राप्त किसी तरह का भुगतान सम्बन्धित बैंक द्वारा न किया जाय। क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा कोई एफटीओ एप्रूव अथवा आहरण-वितरण किया जाता है, तो इसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व शाखा प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। उन्होने उपरोक्त कार्यवाहियों को सुनिश्चित कराये जाने के साथ ही सभी खंड विकास अधिकारियों को इसका पालन कराये जाने के निर्देश दिए है।
जनपद के सभी क्षेत्र पंचायतों के लिए प्रशासक नामित
डीएम ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख के कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त सभी क्षेत्र पंचायतों के लिये 18 मार्च से प्रशासक नियुक्त किया है। इन प्रशासकों में क्षेत्र पंचायत प्रमुख और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत और कर्तव्य निहित होगें। उनके द्वारा इसका प्रयोग और निर्वहन किया जा सकेगा। प्रशासक के रुप में कुल 5 उप जिलाधिकारियों एवं एक अपर उप जिलाधिकारी को जनपद के सभी 16 ब्लाक के लिये नामित किया गया है।
ये अफसर बनाए गए प्रशासक
डीएम ने बताया कि क्षेत्र पंचायत देवरिया सदर व पथरदेवा के उप जिलाधिकारी सदर, भलुअनी, बरहज व भागलपुर के उप जिलाधिकारी बरहज, भाटपाररानी, बनकटा के उप जिलाधिकारी भाटपाररानी क्षेत्र पंचायत के प्रशासक होगें। इसी प्रकार उप जिलाधिकारी सलेमपुर को लार, भटनी व सलेमपुर का एवं उप जिलाधिकारी रुद्रपुर को रुद्रपुर, बैतालपुर, गौरी बाजार क्षेत्र पंचायत का प्रशासक नामित किया गया है। अपर उप जिलाधिकारी रुद्रपुर, तरकुलवा, दसही देवरिया एवं रामपुर कारखाना क्षेत्र पंचायत के प्रशासक का दायित्व जिलाधिकारी द्वारा सौपा गया है। नामित इन सभी प्रशासकों को अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा के साथ किये जाने का निर्देश दिया गया है।