April 19, 2025

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#UP@Corona… इलाहाबाद हाइकोर्ट का आदेश, 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन


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Corona’s 2nd web outbreak is on the rise

  • कोरोना के 2nd वेब के बढ़ते प्रकोप के मामलों को देखते हुए प्रयागराज (इलाहाबाद) हाइकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश सरकार को दिया आदेश

KC NEWS। लखनऊ

कोरोना के 2nd वेब के बढ़ते प्रकोप के मामलों को देखते हुए प्रयागराज (इलाहाबाद) हाइकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश के 5 जनपदों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पद्रेश के कोविड प्रभावित पांच शहरों में प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक इन शहरों में समस्त प्रमुख गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है। यह भी  आदेश दिया है कि इस अवधि के दौरान स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बाद ही मांगलिक कार्य संपन्न किए जा सकेंगे। इस अवधि के दौरान बैंकिंग संबंधी कार्य होंगे परंतु समस्त गैर जरूरी कार्यों को हाईकोर्ट ने रोकने को कहा है। गौर हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले लॉकडाउन नहीं लगाए जाने की बात कही थी, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सोमवार पुनः सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दिए आदेश का सख्ती से पालन कराने का हुक्म जारी किया है।

जानें प्रयागराज (इलाहाबाद) हाइकोर्ट ने क्या जारी किया आदेश

प्रयागराज (इलाहाबाद) हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश पारित कर रहे हैं, और हम सरकार को उन्हें सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हैं…

  • वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी हों, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। न्यायपालिका हालांकि, अपने स्वयं के विवेक पर कार्य करें।
  • सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे
  • सभी किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें मेडिकल दुकानों को छोड़कर, (जहां तीन से अधिक श्रमिक हों) 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे
  • सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक ​​की ठेले आदि पर खाने के छोटे बिंदु 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे
  • सभी संस्थान जैसे कि अन्य विषयों और गतिविधियों से संबंधित शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाएं यह सरकारी हों, अर्ध सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे (यह दिशानिर्देश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है)
  • 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह और समारोहों की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। और अनुमति केवल 25 लोगों तक ही सीमित होगी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविद 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे, जिसमें उस क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना भी शामिल है,  जहां इस तरह की शादी होनी है
  • किसी भी तरह की सार्वजनिक एवं धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है
  • सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहने के लिए निर्देशित किया जाता है।
  • फल और सब्जी विक्रेताओं,  दूध विक्रेताओं और रोटी विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले 26 अप्रैल, 2021 तक हर दिन सुबह 11 बजे तक सड़क पर उतरेंगे
  • प्रयागराज,  लखनऊ,  वाराणसी,  कानपुर नगर/देहात और गोरखपुर जिलों में व्यापक प्रसार वाले दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में हर दिन कंटेनमेन्ट जोन अधिसूचित किए जाएंगे
  • सड़कों पर सभी सार्वजनिक आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा, जो उपरोक्त निर्देशों के अधीन है। चिकित्सा सहायता और आपात स्थिति के मामले में आवागमन को अनुमति दी जाएगी
  • उपरोक्त निर्देशों के अलावा,  हम राज्य सरकार को वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए मजबूती लाने का निर्देश देते हैं
  • यह  आदेश दिया कि  इस आदेश की एक प्रति आज ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जाए,  जो 19.04.2021 की रात से प्रयागराज,  लखनऊ,  वाराणसी,  कानपुर नगर, गोरखपुर जैसे शहरों में हमारे उपरोक्त निर्देशों को लागू करने में सक्षम हो और इस आदेश की प्रतियां संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के समक्ष भी उपलब्ध कराई जाएं
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