August 3, 2025

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पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को उम्रकैद

बलात्कार और ब्लैकमेल मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार, फार्महाउस पर नौकरानी से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के केस में हुआ ऐतिहासिक फैसला

Khabari Chiraiya Desk : देश की राजनीति में असरदार माने जाने वाले देवेगौड़ा परिवार को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जनता दल (एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शनिवार को बेंगलुरु की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एक घरेलू नौकरानी द्वारा लगाए गए बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के मामले में आया है।

यह मामला अप्रैल 2024 में उस समय सामने आया था, जब रेवन्ना के फार्महाउस पर काम करने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ और आरोपी ने उसके वीडियो बनाकर उसे धमकाया। यह केस होलेनारसीपुरा ग्रामीण थाने में दर्ज किया गया था।

इस केस की जांच कर्नाटक सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने की थी, जिसकी अगुवाई इंस्पेक्टर शोभा कर रही थीं। जांच के दौरान SIT ने अदालत में करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 123 अहम सबूत और 23 गवाहों के बयान शामिल थे। इसके साथ ही फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट, घटनास्थल के निरीक्षण और वीडियो क्लिप्स की वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट को भी अदालत ने सबूत के रूप में स्वीकार किया।

कोर्ट की सुनवाई केवल 14 महीने में पूरी हो गई, जिसे एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। फैसले से ठीक एक दिन पहले कोर्ट ने रेवन्ना को दोषी करार दिया था और शनिवार को उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी गई। फैसला सुनाए जाने के वक्त रेवन्ना कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा।

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गौरतलब है कि यह पहला मामला है जिसमें सजा सुनाई गई है, लेकिन रेवन्ना के खिलाफ अन्य कई मामले भी दर्ज हैं। उनके ऊपर करीब 2000 अश्लील वीडियो बनाने और महिलाओं को ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप हैं। फिलहाल उनके खिलाफ दो केस बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में और एक मामला उनके पिता व विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ केआर नगर थाने में दर्ज है।

इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल देवेगौड़ा परिवार की साख को गहरा आघात पहुंचाया है, बल्कि यह फैसला महिलाओं के अधिकारों और न्याय प्रक्रिया की तेजी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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