आज फिर होगी आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई
मुंबई : बांबे हाईकोर्ट आज को मुंबई क्रूज ड्रग मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर फिर सुनवाई करेगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बांबे हाई कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में आर्यन खान का संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडीकेट से बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया है। एनसीबी ने तर्क दिया कि आर्यन को जमानत दिया जाना इस मामले की जांच को पटरी से उतार सकता है। दूसरी तरफ, जमानत पर बहस करते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन अभी युवा हैं। उन्हें जेल के बजाय पुनर्वास केंद्र भेजा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम की ड्रग्स जरूर मिली थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कॉन्शियश पजेशन है। ये केस सिर्फ 6 ग्राम का था मतलब स्मॉल क्वांटिटी का है। क्रूज पार्टी से जुड़ा कोई भी चैट एनसीबी को नहीं मिला है। रिकवर किए गए व्हाट्सऐप चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज का दूसरे 20 आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही बचाव पक्ष ने ये भी कहा कि व्हाट्सऐप चैट कई महीने पुराने हैं, जिसका मौजूदा केस से कोई संबंध नहीं है। एनसीबी के पास आर्यन के ड्रग्स रैकेट के आर्थिक लेन-देन का भी कोई सबूत नहीं है। यानी बिना सबूत आर्यन को जेल में नहीं रखा जा सकता।
उधर NCB ने पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत का विरोध करने का एलान कर दिया था। हाई कोर्ट में NCB ने कहा कि आर्यन के ड्रग्स चैट गंभीर हैं और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कनेक्शन वाले हैं। आरोपी से ड्रग ट्रैफिकिंग पर जानकारी मिल सकती है। चैट में ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने और सेवन की बातें हैं।
इसके अलावा आर्यन के वकीलों ने प्रभाकर सेल के आरोपों से पल्ला झाड़ लिया और हलफनामा दायर करते हुए कहा गया कि आर्यन खान का प्रभाकर सेल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उधर मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। अब आर्यन का क्या होगा इस पर एक बार सबकी नजर बनी हुई है।
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