July 3, 2025

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क्या आप बेरोजगार हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, यदि हां तो आगे बढ़े…जानें सरकार की संचालित योजनाओं का लाभ

उठाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं का लाभ, उद्योग लगाने के लिए  10 से 25 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान

क्या आप बेरोजगार हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, यदि हां तो आगे बढ़े केंद्र और प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं का लाभ उठाएं। उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की योजना के मुताबिक अधिकतम 10 से 25 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है। आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना संचालित योजनाओं के तहत अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं।

यूपी के देवरिया डीएम जेपी सिंह के निर्देश पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तीन रोजगारपरक योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना संचालित हैं। इसका लाभ लेकर नियम और शर्तों के मुताबिक उद्योग स्थापित किया जा सकता है।

जानें क्या है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए अधिकतम ऋण की सीमा 10 लाख एवं उत्पादन क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए अधिकतम ऋण सीमा 25 लाख तक लिया जा सकता है। ऋण के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है। यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है, जिसकी वेबसाइट-http://www.kvic.gov.in पर उद्यमी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर आवेदन कर सकते हैं।

जानें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र एवं उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम ऋण की सीमा 10 लाख है इस योजना में पूंजीगत मद में ही सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा शेष ब्याज शासन से अनुमन्य है तथा आरक्षित वर्ग में अनु.जाति, अनु.जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग व्यक्तियों को पूंजीगत मद मे वितपोषित धनराशि पर समस्त ब्याज इकाई के कार्यरत रहने की दशा में शासन से अनुमन्य है तथा इस योजना में लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है, जिसकी वेबसाइड http://www.upkvib.gov.in तथा https://cmegp.data-center.co.in/ है जिसमें उद्यमी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकतें हैं।

मुख्यमंत्री माटीकला योजना

मुख्यमंत्री माटीकला योजना में माटीकला से समन्धित व्यवसायिक गतिविधियों की व्यक्तिगत निर्माण/उत्पादन इकाई हेतु अधिकतम रुपए 10.00 लाख तक का प्रोजेक्ट बैंको के माध्यम से वित्तपोषित कराया जाना है, जिसमें लाभार्थी का स्वंय अंशदान 5 प्रतिशत तथा शेष 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होगा। नियमानुसार पूंजीगत मद की धनराशि पर स्वयं का अंशदान घटाने के बाद 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। 5.00 लाख के ऋण हेतु लाभार्थी को उप्र का मूल निवासी (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) होना, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं साक्षर होना अनिवार्य है, जबकि रु. 5.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा 8 पास व माटीकला में प्रशिक्षण अथवा माटीकला की परम्परागत जानकारी आवश्यक है। कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं।

इन नंबरों पर फोन कर ले सकते हैं विस्तृत जानकारी

उक्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी हेतु, जिला पंचायत भवन (प्रथम तल) देवरिया एवं मोबाईल नंबर-05568-220333, 7408410721, 7651807198, 9451886712 एवं 8565819733 पर सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।

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