कोर्ट ने खारिज की जमानत, जेल में ही रहेंगे आर्यन खान
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मुंबई क्रूज डग्स पार्टी मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 14 अक्तूबर को सेशंस कोर्ट में जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट से कहा था कि आर्यन खान 20 साल की उम्र से ही ड्रग का सेवन कर रहा है। एनसीबी का कहना था कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स संग कनेक्शन हैं। शाहरुख खान के फैंस कोर्ट के बाहर जमा हो गए हैं और आर्यन खान के जमानत की मांग कर रहे हैं।
बता दें कि 14 अक्टूबर को हुई मामले की सुनवाई में मुंबई सेशंस कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आर्यन की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था और आज बुधवार दोपहर दो बजे के बाद जज ने ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाते हुए बताया कि आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, उन्हें जमानत नही मिली है।
आर्यन को 2 अक्टूबर को रेव पार्टी में हुई छापेमारी में ड्रग्स मिलने के बाद एनसीबी ने पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में आर्यन के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अब तक इस मामले में 20 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आर्यन खान फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कैद हैं।
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