पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के चयन हेतु शासन द्वारा निर्गत की गयी है समय सारणी
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देवरिया : जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि सभी महत्वपूर्ण योजनायें ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा उसके सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना के दिशा निर्देश शासन द्वारा निर्गत किए गए है। ग्राम सचिवालय के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती किए जाने का निर्देश दिए गए है। चयनित पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में रू0 6000/- प्रतिमाह मानेदय दिया जायेगा, जिसके चयन की कार्यवाहियों के लिए शासन द्वारा समय सारणी भी निर्गत कर दी गयी है।
चयन की कार्यवाही हेतु तय समयसारणी
ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चस्पा करने एवं मुनादी 30 जुलाई से 01 अगस्त तक किए जाने का समय निर्धारित है। डीपीआरओ, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र 02 अगस्त से 17 अगस्त तक जमा करने की तिथि तय की गयी है। डीपीआरओ एवं विकास खण्ड कार्यालयो में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायतो को 18 से 23 अगस्त तक उपलब्ध कराया जायेगा।
ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदना पत्रो की श्रेष्ठता सूची(मेरिट लिस्ट) तैयार करना एवं ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना एवं समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव डीपीआरओ को 24 से 31 अगस्त तक समयावधि निर्धारित है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति 01 से 7 सितम्बर तक किया जाना अनुमन्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र 08 से 10 सितम्बर तक निर्गत किया जाना समयावधि निर्धारित है।
चयन की प्रक्रिया
पंचायत सहायक/ एकाउण्टेन्ट कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जायेगी तथा सूचना पटल पर प्रकाशित की जायेगी एवं डुग्गी मुनादी भी ग्राम पंचायत में करायी जायेगी। आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के प्राप्तांको के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पात्रता व श्रेष्ठता सूची तैयार करेगी। चयनित अभ्यर्थी का पूर्ण विवरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जायेगा।
यह समिति ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी की पात्रता/श्रेष्ठता का परीक्षण किया जायेगा। एक वर्ष की अवधि की संविदा पर यह नियुक्ति होगी। कार्य सन्तोषजनक होने पर वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकेगा।
इस पद के लिए निर्धारित योगिताएं
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए।
आरक्षण की व्यवस्था पंचायत राज अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव, ग्राम पंचायत का सम्बन्धी है, उनके नियुक्ति की अनुमन्यता नही रहेगी।
जिलाधिकारी ने शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशो एवं तय समयसारणी के अनुसार कार्यवाहियों को पूर्ण किए जाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों यथा जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों(पंचायत) को दिया है।
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