February 6, 2026

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PM मोदी की रैली में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में चार को फांसी, दो को उम्रकैद की सजा का ऐलान

बम ब्लास्ट

पटना : बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान और जंक्शन पर बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को एनआइए की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने चार आतंकियों को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं दो दोषियों को 10 वर्ष एक को सात वर्ष की सजा का ऐलान किया है। इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजीबुल्लाह अंसारी को फांसी दी गई है।

27 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और एनडीए के पीएम उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली से पहले गांधी मैदान और जंक्शन में हुई वारदात में छह लोगों की जान चली गई थी। साथ ही करीब 85 लोग घायल हो गए थे। जेल में बंद दस अभियुक्तों को पिछले महीने की 27 तारीख को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

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एनआइए कोर्ट ने मामले में उमेर सिद्दीकी, अहमद हुसैन, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह अंसारी, फिरोज अहमद और नुमान अंसारी को आइपीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं, एक्सप्लोसिव एक्ट की विभिन्न धारा, यूए (पी) एक्ट और रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया।

वहीं एक अभियुक्तु नाबालिग था, जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया। जांच के दौरान आतंकियों का कनेक्शिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर से जुड़ा था। रायपुर में ही दो आतंकियों की मुलाकात हुई थी। आतंकियों का एक प्लान यह भी था कि अगर वे कामियाब नहीं भी हुए तो सभा में सीरियल ब्लातस्टक कर भगदड़ मचा देंगे। 2014 में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद अबतक 187 लोगों की कोर्ट में गवाही कराई गई थी।

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