March 30, 2026

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सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ी राज्यों की आपदाओं पर जताई गंभीर चिंता

  • अदालत ने कहा-अवैध कटाई से बढ़ा बाढ़ और भूस्खलन का खतरा

Khabari Chiraiya Desk: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत पहाड़ी राज्यों में हाल की बाढ़ और भूस्खलन पर गहरी चिंता जताते हुए गुरुवार को सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि नदियों में बहते हुए भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठे इस बात का संकेत हैं कि पहाड़ों पर अवैध कटाई बड़े पैमाने पर हुई है।

केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

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प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, एनडीएमए और एनएचएआई को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि विकास और राहत उपायों के बीच संतुलन कायम करना होगा, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अब आपदा का रूप ले चुकी है।

सरकार की भूमिका और प्रकृति का जवाब

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि इंसानों ने प्रकृति के साथ इतना हस्तक्षेप किया है कि अब प्रकृति जवाब दे रही है। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि इस मामले पर पर्यावरण मंत्रालय और राज्यों के मुख्य सचिवों से समन्वय कर ठोस कदम उठाए जाएंगे। अदालत ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

याचिका में क्या मांगा गया

हरियाणा निवासी अनामिका राणा की जनहित याचिका में मांग की गई है कि भविष्य में इस तरह की आपदाओं से बचने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। याचिका में कहा गया है कि विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित हो जो अवैध कटाई, पर्यावरण कानूनों और सड़क निर्माण नियमों के उल्लंघन की जांच करे। साथ ही एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए जो पहाड़ी क्षेत्रों में चल रही सड़क और हाईवे परियोजनाओं की भूगर्भीय और पर्यावरणीय समीक्षा कर सके।

आपदा प्रबंधन पर सवाल

याचिका में यह भी आरोप है कि केंद्र और राज्यों के पास आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होने के बावजूद हाल की बाढ़ और भूस्खलन से बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ, जो इस बात का सबूत है कि निवारक उपायों में विफलता रही। अदालत ने इस मुद्दे को बेहद गंभीर मानते हुए सभी पक्षों से जवाब तलब किया है।

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