November 22, 2024

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मतगणना परिसर के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग एवं जनजमाव  पूर्णतः प्रतिबन्धित

election commission of india
  •  विजयी प्रत्याशी द्वारा विजय जुलूस निकाला जाना प्रतिबन्धित
  • 07 अप्रैल 2022 तक के लिए द०प्र०सं० की धारा 144 लागू

खबरी चिरईया|देवरिया 

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कुंवर पंकज ने बताया है कि जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु  07 अप्रैल 2022 तक के लिए द०प्र०सं० की धारा 144 लागू किया गया है। वर्तमान में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना  10 मार्च को महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज देवरिया एवं देवरिया सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, देवरिया पर होनी है।

अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन- 2022 की मतगणना की शुचिता, निष्पक्षता एवं मत की गोपनीयता को बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि मतगणना परिसर के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग एवं जनजमाव को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाय। साथ ही साथ विजय जुलूस निकालने पर दो पक्षों के मध्य टकराव एवं शांतिभंग की आंशका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा-144 दं०प्र०स० के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित किया जाना व्यापक जनहित व कानून एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु आवश्यक हो गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया है तथा जिनके ऊपर लागू होगा, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है।

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अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने धारा 144 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से पारित करते हुए बताया है कि मतगणना दिवस 10 मार्च के दिन उपरोक्त दोनों मतगणना स्थलों के 200 मीटर दायरे में कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे और न ही भीड़ इकट्ठी की जायेगी। विजयी प्रत्याशी द्वारा विजय जुलूस निकाला जाना प्रतिबन्धित रहेगा।पूर्व पारित आदेश दिनांक 03.02.2022 पूर्ववत् लागू रहेगा तथा यह आदेश पूर्व में जारी धारा-144 दं०प्र०सं० दिनांक 03.02.2022 का अंग होगा।

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