August 13, 2026

खबरी चिरईया

नजर हर खबर पर

69 शिक्षक भर्ती मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी

बम ब्लास्ट
Advertisements
Panchayat Voice
Advertisements
Panchayat Voice

सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए आठ अप्रैल 2022 की तारिख निर्धारित की है

खबरी चिरईया। करीब 6 माह तक लखनऊ में बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यह जानकारी उपेंद्र कुमार दयाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को दी। इस पर मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए आठ अप्रैल 2022 की तारिख निर्धारित की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में छह सौ अभ्यर्थियों को एक-एक अंक आवंटित करने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन न होने पर याचियों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।

Advertisements
Panchayat Voice

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी में है। इस पर कोर्ट ने मामले में सरकारी अधिवक्ता को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि तय की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष दिए गए फैसले में ऐसे अभ्यर्थियों के एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया है, जिनका चयन एक अंक से रुक गया है। अभ्यर्थियों की ओर से प्रश्न गलत होने का दावा किया गया था, जिसे कोर्ट ने सही माना और एक अंक बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया।

आगे की खबरों के लिए आप हमारे Website पर बने रहें…

error: Content is protected !!