UP@Deoria#शांति व्यवस्था के मद्देनजर एक जिला बदर तो एक का Arms license रद्द
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Law-and-order
- District Magistrate आशुतोष निरंजन (Ashutosh Niranjan) ने कोर्ट में सुनवाई के बाद दिए आदेश
- यूपी आबकारी एक्ट के तहत अवैध शराब के संचालन में पकड़ा गया बिहार के मुजफ्फरपुर के नितिन कुमार का वाहन जब्त, 2 लाख 6 हजार का अर्थदंड
- 30 दिन के अंदर राजकीय कोष में जमा नहीं करने पर जब्तीकरण की कार्यवाही करने का भी आदेश
KC NEWS/देवरिया से राबी शुक्ला
यूपी में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर लॉ-एंड-ऑर्डर (Law-and-order) के संतुलन को ठीक रखने को लेकर देवरिया जिला प्रशासन (Deoria District Administration) सख्त नजर आने लगा है। जनपद में शांति व्यवस्था (Peace System) कायम रहे, इसको लेकर डीएम (District Magistrate) आशुतोष निरंजन (Ashutosh Niranjan) ने गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलिलों को सुनने के बाद सख्त आदेश जारी किए। जारी आदेश में जनपद के बनकटा थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग निवासी भगवान चौहान पुत्र स्व. गुजर चौहान का, जहां शस्त्र लाइसेंस (Arms license) रद्द कर दिया, वहीं जनपद के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के सतगडही महाराजगंज निवासी आपराधिक किस्म के व्यक्ति प्रदीप यादव पुत्र सुदर्शन यादव को जिला बदर कर दिया, जो 6 माह तक प्रभावी रहेगा। District Magistrate ने आबकारी एक्ट के तहत अवैध शराब के संचालन में लिप्त पकड़े गए वाहन संख्या बीआर 06-बीई 5386 को जब्त करते हुए 2 लाख 6 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा भी सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने अर्थदंड की उक्त राशि को 30 दिन के अंदर राजकीय कोष में जमा कराने का आदेश जारी किया। तय समय में राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जब्तीकरण की कार्यवाही करने का भी आदेश दिया। यूपी आबकारी एक्ट के तहत अवैध शराब के संचालन में पकड़ा गया उक्त वाहन बिहार के मुजफ्फरपुर के नितिन कुमार पुत्र राजकुमार का बताया गया है। District Magistrate ने संबंधित अधिकारियों को जारी सभी आदेशों का सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया है। साथ ही यह हिदायत भी दिया है कि किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता न हो, इस पर उनकी पैनी नजर है।