बिजनौर में पत्नी की हत्या आरोपी पति को उम्रकैद
- बिजनौर जनपद के नूरपुर थाना क्षेत्र का मामला, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना
Khabari Chiraiya Desk: यूपी के बिजनौर में वर्षों पुराने एक सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी पति को दोषी मानते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत के इस निर्णय के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली।
यह मामला नूरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। नेकपाल पुत्र रमजू, जो मूल रूप से ग्राम कोटनाथ थाना मोहम्मदी जनपद खीरी का निवासी है और वर्तमान में मोहल्ला हजरत नगर, कस्बा एवं थाना नूरपुर में रह रहा था, ने अपनी पत्नी फतुमा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

नूरपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी होने के पश्चात पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला की अदालत में अंतिम सुनवाई हुई। सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी नेकपाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अदालत के इस फैसले को कानून व्यवस्था के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि घरेलू हिंसा और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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