November 22, 2024

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नाइट कर्फ्यू और कुछ पाबंदियों के साथ बिहार अनलॉक

खबर बिहार से है, यहां नीतीश सरकार ने राज्य में कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन खत्म कर दिया है। नाइट कर्फ्यू के साथ कुछ पाबंदियां लागू रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने कोरोना संक्रमण को फोकस में रखा है, इसलिए जरूरी प्रतिबंध भी जारी रखा है। सरकार ने यह फैसला मंगलवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने ट्‌वीट कर इसकी जानकारी दी।
नीतीश कुमार ने अपने ट्‌वीट में लिखा है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया है। 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी व निजी कार्यालय शाम चार बजे तक खुलेंगे। दुकानें शाम 5 बजे तक खुल सकती हैं। लोग निजी वाहन भी चला सकते हैं, लेकिन यह व्यवस्था एक सप्ताह तक रहेगी। इस बीच कोरोना गाइडलाइन भी फॉलो करनी होगी।

लाॅकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। अतः लाॅकडाउन खत्म करते हुये शाम 7ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4ः00 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। दुकान खुलने की अवधि 5ः00 बजे अपराह्न तक बढेंगी। (1/2)
— Nitish Kumar (@NitishKumar) June 8, 2021

5 मई से शुरू हुआ था लॉकडाउन
35 दिनों तक लॉकडाउन के बाद राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए 5 मई को लॉकडाउन लगाया था। बाद में इसे तीन बार बढ़ाया। लॉकडाउन-1 5 मई से 15 मई तक था। बाद में इसे 25 मई तक बढ़ाया। फिर लॉकडाउन-3 में इसे सप्ताहभर और बढ़ाया गाय। बाद में लॉकडाउन-4 लागू किया गया। इसकी अवधि बढ़ाकर 2 जून से 8 जून तक रखी गई थी।
इन पर लागू रहेगी पाबंदी

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे
रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकेंगे। यहां खाने के लिए होम डिलीवरी की सुविधा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मिलेगी
सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन या समारोह नहीं होंगे
सिनेमा हॉट, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पुल, स्टेडयिम, जिम, पार्क, उद्योग बंद रहेंगे
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी या निजी आयोजन नहीं होंगे
विवाह समारोह में 20 लोगों से जयादा की उपस्थिति नहीं होगी। इसके लिए स्थानीय थाने को तीन दिन पहले सूचना देनी होगी

इन पर नहीं है पाबंद

जरूरी सेवाएं, जिला प्रशासन, पुलिस, डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, सफाई, फायर ब्रिगेड, पशु स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की गतिविधियां
सभी दुकानें एक दिन अल्टर कर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी
बैंकिंग, बीमा, एटीएम, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय खुलेंगे
औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे
सभी प्रकार के निर्माण कार्य होते रहेंगे
ई-कॉमर्स से सभी गतिविधि चलती रहेंगी
कृषि व इससे जुड़े काम होंगे
पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम कंपनियों के खुदरा व भंडरण
कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस
घूमकर बेच सकेंगे फल व सब्जी
उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र से संबंधी दुकानें
मेडिकल, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवा चालू रहेंगी

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