देवरिया: आगामी त्यौहारों को देखते हुए DM ने समस्त आबकारी दुकानों के निरीक्षण व स्टॉक चेकिंग का दिया निर्देश
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- डीएम ने आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिकी तथा परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित करने का दिया निर्देश
देवरिया : जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिकी तथा अन्य प्रान्त निर्मित अवैध मदिरा की तस्करी व अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु आज से 04 नवंबर(दीपावली त्यौहार) तक विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित करने के निर्देश दिया है। उन्होने जिला प्रशासन, पुलिस तथा आबकारी बल की गठित संयुक्त टीम को निर्देशित किया है कि जनपद स्थित अवैध मद्यनिष्कर्षण के अड्डों तथा अन्य प्रान्त निर्मित अवैध मदिरा की तस्करी के सम्भावित क्षेत्रों/मार्गाे पर निरन्तर औचक प्रवर्तन कार्यवाही सम्पादित करने के साथ-साथ जनपद स्थित समस्त आबकारी दुकानों के गहन निरीक्षण व स्टॉक की चेकिंग सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों के संबंधित उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी तथा आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षको को गठित संयुक्त टीम की ड्यूटी लगायी है। जिलाधिकारी ने 05 संयुक्त टीमों को निर्देशित है कि तहसीलवार उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में पूर्व चिन्हित अवैध मद्यनिष्कर्षण के अड्डों पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सम्पादित करने के साथ-साथ सन्निकट स्थापित ईट-भट्ठों व ढाबा तथा किराना की दुकानों पर गहन चेकिंग कार्य भी सम्पादित करेगें। उक्त के अतिरिक्त उल्लिखित टीमों द्वारा जनपद में निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही/चेकिंग कार्य सम्पादित किया जायेगा। जनपद के अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित आबकारी फुटकर एवं थोक विक्रय अनुज्ञापनों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुये संरक्षित मदिरा के स्टॉक के बार कोड़ व क्यू० आर० कोड़ की सतर्कता पूर्वक सूक्ष्मता से जाँच की जायेगी।
राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गों पर स्थित संदिग्ध ढाबों (जहाँ अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते है) का सघन व आकस्मिक जाँच की जायेगी। जनपद के असेवित क्षेत्रों, जहाँ पर अवैध शराब के कारोबार की संभावना है की सतत् निगरानी की जायेगी। अवैध मदिरा के निर्माण व बिकी सम्बन्धी पूर्व अभियोगों/ प्रकरणों में बन्द पड़ी फैक्ट्रियों पर सतत् दृष्टि रखी जायेगी। अवैध मंदिरा के कार्य में पूर्व में संलिप्त माफियाओं एवं संदिग्ध स्थानों के संदर्भ में कार्यवाही करते हुये पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आई०पी०सी० की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराया जायेगा। नदियों के किनारे व जंगलों में अवैध मद्यनिष्कर्षण के चिन्हित अड्डों पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी। मिथाईल अल्कोहल के संदर्भ में आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कडाई से पालन कराया जायेगा।
जनपद स्थित समस्त आबकारी दुकानों का गहनता से निरीक्षण करना सुनिश्चित करेगें। उन्हाने निर्देश दिया है कि उक्त कार्यवाही के दौरान समस्त टीमें कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु वांछित सोशल डिस्टैंसिंग का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगी।
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