June 8, 2026

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अमेरिका में ट्रंप की नीतियों पर अदालत की दोहरी चोट

ट्रंप
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  • फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन और टैरिफ फैसलों पर उठे सवाल, न्यायाधीश ने कहा-अप्रवासियों के अधिकारों का हो रहा हनन

Khabari Chiraiya Desk : वाशिंगटन डीसी की जिला अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर लगातार दूसरी बार गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने तेज़ी से लागू की जा रही फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन नीति को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह कदम अप्रवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है।

अदालत की सख्त टिप्पणी

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जिला न्यायाधीश जिया कॉब ने कहा कि जनवरी से ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासियों की पहचान होते ही उन्हें गिरफ्तार कर निर्वासित करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। जिन व्यक्तियों के पास अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है और यह भी साबित नहीं कर सकते कि वे दो वर्षों से देश में रह रहे हैं, उन्हें तत्काल हिरासत में लेकर बाहर किया जा रहा है।
जज कॉब के मुताबिक, अमेरिकी संविधान के पांचवें संशोधन में अप्रवासियों को भी अधिकार दिए गए हैं और ऐसे हालात में बिना उचित प्रक्रिया अपनाए उनकी स्वतंत्रता छीन लेना न्यायसंगत नहीं है।

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प्रशासन ने मांगी राहत, पर अदालत ने ठुकराई

ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन जिला अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि इस पर रोक संभव नहीं। अब प्रशासन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रहा है।

टैरिफ पर भी झटका

यह पहला मौका नहीं है जब अदालत ने ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए हों। इससे पहले अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया था। अदालत ने आदेश दिया है कि 14 अक्टूबर तक इन्हें हटाने या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला लिया जाए।

इस तरह, लगातार अदालतों की फटकार से ट्रंप प्रशासन की नीतियां न केवल कानूनी चुनौती का सामना कर रही हैं, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी उनके लिए दबाव बढ़ता जा रहा है।

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